दिल्ली: गुरुग्राम पुलिस ने ‘अग्निपथ’ योजना का विरोध कर रहे 100-150 युवाओं पर मामला दर्ज किया है. प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बिलासपुर चौक पर दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेसवे को अवरुद्ध करने का आरोप है. सहायक पुलिस आयुक्त (पटौदी) वीर सिंह ने आईएएनएस को बताया कि गुरुवार को कई घंटों तक राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित करने के आरोप पर बिलासपुर थाने में मामला दर्ज किया गया है.
सिंह ने कहा, “पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से एक्सप्रेस-वे खाली करने को कहा था, लेकिन निर्देशों के बावजूद प्रदर्शनकारी एक्सप्रेस-वे के बीच में ही बैठे रहे, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम की स्थिति पैदा हो गई.” उन्होंने कहा, “हम घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी और वीडियोग्राफी की मदद से प्रदर्शनकारियों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं. प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.”
अग्निपथ प्रदर्शनकारियों पर एक्सप्रेस-वे को बाधित करने का आरोप
पुलिस ने प्राथमिकी में कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगभग 100-150 युवक बैठे थे और उन्होंने एक्सप्रेस-वे के दोनों ओर वाहनों की आवाजाही रोक दी. दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक, “प्रदर्शन के दौरान जब ड्यूटी मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी), विश्राम कुमार मीणा और पुलिस बल मौके पर पहुंचे और यातायात को खोलने की कोशिश की, तो युवक सड़क पर लगातार नारेबाजी करते रहे और वाहनों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न करते रहे.”
गुरुग्राम में प्रशासन ने एहतियातन सीआरपीसी की धारा 144 लागू की
पुलिस ने बिलासपुर थाने में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 8बी सहित आईपीसी की संबंधित धारा में प्राथमिकी दर्ज की है. इस बीच, गुरुग्राम जिला प्रशासन ने आज अग्निपथ विरोध के मद्देनजर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियातन सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी. गुरुग्राम की एसडीएम अंकिता चौधरी ने कहा, “जिला गुरुग्राम में कानून-व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए एहतियातन आदेश जारी किए गए थे.” सीआरपीसी की धारा 144 जिले में चार या अधिक व्यक्तियों की सभा को प्रतिबंधित करती है. उल्लंघन करने वालों को आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा.